झारखंड के गिरिडीह में चौकीदार भर्ती परीक्षा के लिए 22 और 23 सितंबर को फिजिकल टेस्ट होना था, जिला प्रशासन को इसे जिला स्टेडियम में आयोजित करना था, लेकिन अब झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस पर रोक लगाने का फैसला किया गया है। चौकीदार भर्ती के लिए 389 पदों के लिए सीधी प्रक्रिया की जा रही थी, लेकिन अब आगामी आदेश तक के लिए इसे रद्द कर दिया गया है।
दरअसल चौकीदार भर्ती की प्रक्रिया पर लगातार सवाल उठ रहे थे, अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे थे कि इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। इतना ही नहीं अभ्यर्थियों ने ये भी कहा है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो आंदोलन और धरना प्रदर्शन किया जाएगा। विकास दास नाम के अभ्यर्थी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की थी, इसकी सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की सिगंल बेंच ने अगले आदेश तक इस भर्ती प्रक्रिया पर रोकने लगाने का आदेश जारी कर दिया है।
बताया जा रहा है कि याचिकाकर्ता विकास दास सहित अन्य अभ्यर्थियों का आरोप था कि ‘लिखित परीक्षा में कॉपी सही से नहीं चेक की गई, हमने कॉपी की फिर से जांच करने की मांग की। इस संबंध में गिरिडीह उपायुक्त को चिट्ठी भी लिखी गई, लेकिन गिरिडीह प्रशासन के द्वारा चौकीदार परीक्षा के फिजिकल टेस्ट को लेकर 22 और 23 सितंबर के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया।’ फिलहाल हाईकोर्ट के इस आदेश को चौकीदार भर्ती प्रक्रिया के लिए झटका माना जा रहा है।