Jharkhand News: झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रमुख शिबू सोरेन को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. दिल्ली हाई कोर्ट ने लोकपाल की शुरू की गई कार्यवाही में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए चुनौती देने वाली अपील को खारिज कर दी. भारतीय जनता पार्टी सांसद निशिकांत दुबे की शिकायत पर लोकपाल ने यह कार्यवाही शुरू की थी.
न्यायमूर्ति रेखा पल्ली और न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की खंड पीठ ने कहा कि एकल न्यायाधीश वाली पीठ के आदेश में हस्तक्षेप का कोई कारण नहीं है. एकल पीठ ने कहा, ‘‘अपील बेबुनियाद है, इसलिए सभी संबद्ध अर्जियों के साथ यह खारिज की जाती है.” न्यायमूर्ति रेखा पल्ली और न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की खंड पीठ ने कहा कि एकल न्यायाधीश वाली पीठ के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है. अदालत ने कहा, ‘‘अपील बेबुनियाद है, इसलिए सभी संबद्ध अर्जियों के साथ यह खारिज की जाती है.”
झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद दुबे ने अगस्त 2020 में आरोप लगाया था कि सोरेन और उनके परिवार के सदस्यों ने सरकारी खजाने का दुरुपयोग किया है. इससे उन लोगों ने भारी मात्रा में धन और संपत्ति अर्जित की है. उनकी शिकायत पर लोकपाल ने तब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सोरेन के खिलाफ प्रारंभिक जांच करने का निर्देश दिया था. ताकि यह पता लगाया जा सके कि विषय को आगे बढ़ाने के लिए प्रथम दृष्टया कोई मामला बनता है या नहीं.