झारखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को उस याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा, जिसमें सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ एसीबी में FIR दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की गई है। दरअसल कोर्ट ने सीएम हेमंत सोरेन और उनके परिवार के खिलाफ प्राथमिकी शुरू करने की मांग वाली याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत का कहना है कि ‘प्रार्थी सुनील महतो के प्राथमिकी दर्ज करने के आवेदन पर क्या कार्रवाई की गई है, प्रार्थी ने एसीबी में हेमंत सोरेन पर नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है। इस मामले पर जवाब देने के लिए राज्य सरकार को चार हफ्ते की मोहलत दी जा रही है।’
कोर्ट में दाखिल किए गए आपराधिक रिट आवेदन में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी से CM, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन और साली सरला मुर्मू के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। इसके साथ ही आरोप लगाया गया था कि ‘हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री रहते हुए कथित तौर पर अपने पद का दुरुपयोग किया और अपने नाम पर खदान और अपनी पत्नी कल्पना और साली के नाम पर औद्योगिक क्षेत्र में भूखंड आवंटित किए।’
याचिका में कहा गया था कि ‘झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की ओर से रांची के बाहरी इलाके चान्हो में 11 एकड़ भूमि कल्पना सोरेन, सरला मुर्मू के पक्ष में आवंटित की गई और मुख्यमंत्री के पक्ष में पत्थर की खदान आवंटित की गई। एसीबी में ऑनलाइन और ऑफलाइन शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन अब तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। कोर्ट ने इसी पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है।’