खूंटी की निचली अदालत से निलंबित आईएएस सैय्यद रियाज अहमद को जमानत मिल गयी है। खूंटी के जिला अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम संजय कुमार की अदालत में सुनवाई के बाद उन्हें जमानत दे दिया गया। बताया गया है कि 41 सीआरपीसी का कंप्लायंस प्रॉपर नहीं होना और 12 दिन की रिमांड अवधि को कंसीडर करके कोर्ट ने उन्हें राहत दी है। इसको लेकर कोर्ट में प्रक्रिया जारी है। बेल बांड भरने की प्रक्रिया की जा रही है।
महिला थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी
रियाज अहमद संभवतः शनिवार देर शाम तक जेल से बाहर आ सकते है। उनपर एक आईआईटीयन छात्रा से छेड़खानी का आरोप लगा है। इस मामले को लेकर खूंटी जिले के महिला थाने में खूंटी एसडीएम सैयद रियाज अहमद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। एफआईआर दर्ज होने के बाद खूंटी पुलिस ने खूंटी एसडीएम सैयद रियाज़ अहमद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। हालांकि आज खूंटी एसडीएम को जमानत मिल गई है।
एसडीओ आवास में 1 जुलाई को हुई थी एक पार्टी
1 जुलाई को एसडीओ आवास में एक पार्टी हुई थी। पार्टी में ग्रामीण विकास के क्षेत्र में इंटर्नशिप करने आए आईआईटियन के कुछ छात्र छात्राओं का समूह भी शामिल था। खूंटी हेल्थ क्लब में रुके सभी छात्र-छात्राएं दूसरे दिन सुबह एसडीओ आवास और डीडीसी आवास की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने आए। इसी दौरान महज कुछ मिनट के लिए आरोपी एसडीओ और पीड़िता अकेले हो गए, इसी दौरान एसडीओ ने पीड़िता से जबरदस्ती किस करने लगा। मामले को लेकर पीड़िता ने 4 जुलाई की देर शाम खूंटी थाना में मामला दर्ज कराया था।