झारखंड शराब घोटाला के आरोपी योगेंद्र तिवारी की जमानत याचिका को ईडी की स्पेशल कोर्ट ने खारिज कर दिया। शराब घोटाले और 40 करोड़ रुपए की मनी लांड्रिंग के आरोपी योगेंद्र 19 अक्टूबर से ही जेल में है। योगेंद्र पर ईड के अधिकारियों की जासूसी करने का भी आरोपी है। जमानत के लिए योगेंद्र की याचिका पर शनिवार को ईडी स्पेशल कोर्ट ने अपना फैसला दिया और इससे तय हो गया कि अभी योगेंद्र तिवारी जेल में ही रहेगा।
आपको बता दें कि शराब घोटाले की जांच में ईडी ने 23 अगस्त को ही योगेंद्र तिवारी सहित 33 लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की थी। इसमें राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के घर भी छापेमारी हुई थी। योगेंद्र तिवारी का 19 जिलों में शराब के व्यापार पर एकाधिकार था। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पूछताछ के दौरान योगेंद्र तिवारी एक जगह से बैंक ड्राफ्ट बनाने के क्रम का कोई संतोष पत्र जवाब नहीं दे सका था। साथ ही ड्राफ्ट बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए रूपयों के वैध स्रोत की जानकारी भी नहीं दे सका था।