रांची: मंजूनाथ भजन्त्री के निर्देशानुसार आज दिनांक 27 दिसंबर 2024 को झारखंड शिक्षा परियोजना रांची के कार्यालय प्रकोष्ठ में जिला शिक्षा अधीक्षक रांची सह नोडल पदाधिकारी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, श्री बादल राज के द्वारा जिले में संचालित गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों के संबंध में बैठक आयोजित कि गई। इस बैठक में अतिरिक्त जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एवं प्रभाग प्रभारी उपस्थित थे। बैठक के दौरान जिला शिक्षा अधीक्षक के द्वारा रांची जिले में कुल 766 गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय संचालित हैं उसपर विचार किया गया एवं प्रभाग प्रभारी को निर्देश दिया गया की अगले दो दिनों के अंदर गैर मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों को मान्यता से संबंधित ऑनलाइन आवेदन सरकार के वेबसाइट www.rte.jharkhand.gov.in पर, वैसे सभी गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहाँ किसी भी स्तर पर वर्ग 1 से 8 की पढ़ाई होती है, को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधान के अनुरूप अनिवार्य रूप से मान्यता प्राप्त किया जाना है। जानकारी हो कि 15 जनवरी 2025 तक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना है। प्राप्त आवेदन को ऑनलाइन स्क्रुटनी जिला स्तर पर 20 जनवरी तक किया जाएगा। जिला स्तर ऑनलाइन स्क्रुटनी में सफल विद्यालय का 20 फरवरी 2025 तक फील्ड वेरिफिकेशन किया जाएगा। 20 फरवरी 2025 तक जिला प्रारंभिक शिक्षा समिति की बैठक आयोजित कर फील्ड वेरिफिकेशन में सफल विद्यालय को मान्यता प्रदान की जाएगी। असफल विद्यालय को उन्हें कारण सहित सूचित किया जाएगा ।