रांची: एनडीपीएस मामले के विशेष न्यायाधीश दिवाकर पांडे की अदालत ने गांजा व अवैध शराब मामले को लेकर दुखहरण साहू नामक आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है।इसी के साथ अन्य एक आरोपी सबीर अंसारी को साक्ष्य के आभाव में रिहा कर दिया गया है।बता दें चान्हो थाना क्षेत्र निवासी दुखहरण साहू के पास से गांजा और अवैध शराब की बरामदगी हुई थी वहीं इसके साथ एक और आरोपी सबीर अंसारी का नाम भी सामने आया था।
मालूम हो कि 11 मार्च 2023 को चान्हो पुलिस ने छापेमारी कर दुखहरण साहू के पास से 2 किलो गांजा के अलावा 14 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब भी बरामद किया था। इसे लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, अभियोजन की ओर से गवाही के दौरान 7 गवाहों को प्रस्तुत किया गया था। कोर्ट ने सजा सुनाते हुए कहा कि सजा के साथ-साथ दो लाख 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं भरने पर उसे दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।