रांची: सीएम हेमंत सोरेन के पूर्व विधायक प्रतिनिधी पंकज मिश्रा की जमानत याचिका को कोर्ट ने एक बार पुन: रद्द कर दिया है। बता दें पंकज इस वक्त टेंडर मैनेज करने और साहिबगंज जिले में अवैध खनन के जरिए अकूत संपति अर्जित करने के आरोप में जेल में बंद है। वहीं उनके जमानत याचिका पर पीएमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाया है। इस मामले को लेकर पूर्व में कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था।
बता दें पूर्व में भी ईडी की विशेष अदालत में पंकज मिश्रा की जमानत याचिका दाखिल की गई थी जिसे खारिज कर दिया गया था। जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी। चलते चलते बता दें कि सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा अवैध खनन व सरकारी टेंडर मेनेज करने के काम में लिप्त पाए गए थें। सीएम के करीबी व अपने रसूखदार परद का दुरूपयोंग कर पंकज सरकारी टेंडर को मैनेज किया करते थे। को ईडी ने पिछले वर्ष जुलाई महीने में गिरफ्तार किया था। बता दे ईडी जांच के दौरान पंकज मिश्रा, दाहू यादव और उनके सहयोगियों के 37 बैंक खातों में जमा 11.88 करोड़ रुपये भी जब्त कर चुकी है। वहीं इस जांच के दौरान ईडी ने साहिबगंज, बरहेट, राजमहल, मिर्जा चौकी और बरहरवा में 19 स्थानों पर तलाशी ली थी। इस दौरान कई दस्तावेज और 5.34 करोड़ रुपये नकदी जब्त की गई थी।