अधिवक्ता राजीव कुमार की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने राजीव कुमार को बेल दे दिया। बीते सोमवार को यह मामला सूचीबद्ध था, लेकिन इस केस की सुनवाई नहीं हो पायी थी। बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने बेल पिटिशन पर ईडी से जवाब मांगा था। कोर्ट ने इसके लिए ईडी को 4 नवंबर तक का समय दिया था।
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ED की विशेष कोर्ट ने बेल देने से किया था इंकार
बता दें कि कैश कांड में फंसे अधिवक्ता राजीव कुमार को रांची ईडी की विशेष कोर्ट ने 1 अक्टूबर को उन्हें बेल देने से इंकार करते हुए बेल पिटीशन रिजेक्ट कर दिया था। जिसके बाद अधिवक्ता राजीव कुमार अपनी जमानत के लिए झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। 11 अक्टूबर को अधिवक्ता राजीव कुमार ने अपने वकील के माध्यम से हाईकोर्ट में नियमित जमानत याचिका दाखिल की थी और हाईकोर्ट से बेल देने की गुहार लगायी थी।