मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोप में जेल में बंद झारखंड की निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। उनके अधिवक्ता ने पूजा सिंघल और उनकी बेटी के ख़राब स्वास्थ का हवाला देते हुए कोर्ट से यह आग्रह किया कि उन्हें बेल दी जाये। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पूजा सिंघल को दो महीनों की अंतरिम जमानत दे दी है।
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सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस संजय मिश्रा की बेंच में हुई। अंतरिम जमानत मिलने से पूजा सिंघल को बड़ी राहत मिली है। बता दें कि इससे पहले पिछले माह भी सुप्रीम कोर्ट ने पूजा सिंघल को बेटी की बीमारी के आधार पर जमानत दी थी। खूंटी में हुए मनरेगा घोटाला मामले में ईडी ने पूजा सिंघल को 11 मई 2022 को गिरफ्तार किया था।