रांची: चर्चित रिंकू हत्याकांड को लेकर आज अदालत ने अपना फैसला सुनाया। इस मामले में तीन आरोपी मुर्शीद अयूब, हैदर अली और मोहम्मद फ़िरदोश उर्फ बबलू को मिला आजीवन कारावास की सजा कोर्ट ने सभी तीनों दोषी पर सजा के साथ 10- 10 हजार रूपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना नही भरने पर सभी तीनों को 6- 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतना होगा। वहीं दो आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी हुए। बता दें मामले की सुनवाई अपर न्यायुक्त आनंद प्रकाश की कोर्ट में हुई। केस आईओ होसेन डांग के बयान और पोस्टमार्टम और FSL रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों को कोर्ट ने 3 आरोपी को दोषी पाते हुए सुनाया है सजा। बता दें हत्या की घटना 16 अप्रैल 2022 की है जो हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र का है।
मृतक रिंकू का पैसा आरोपी मुर्शीद के पास बकाया था। घटना के दिन पैसा देने की बात कर मुर्शीद अयूब ने रिंकू को बुलाया था। रिंकू पैसा लेने के लिए शाम 4.45 बजे उनके घर पहुंचा। बैंक से पैसा निकालने के लिए आदमी को भेजने की बात कर रिंकू को घर में बैठाया। काफी देर बीत जाने के बाद भी कोई पैसे लेकर नहीं पहुंचा। वही मुर्शीद और उनके लोगो की हावभाव से रिंकू को आशंका हुई। लगभग 7 बजे रिंकू मुर्शीद के घर से निकला 500 मीटर आगे बढ़ते ही मोटरसाइकिल में सवार दो अपराधियों ने 4- 5 गोली रिंकू को मार दी जिससे घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई थी। मृतक के दोस्त के बयान पर हिंदपीढ़ी थाना में कांड संख्या 59/2022 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।