रांची: सोमवार को स्थानीय शहरी निकाय चुनाव कराने को लेकर निवर्तमान पार्षद रोशनी खलखो द्वारा दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सरकार ने अदालत को बताया गया कि ट्रिपल टेस्ट करवा कर चुनाव कराया जायेगा। इस पर न्यायालय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि ट्रिपल टेस्ट के बैगर ही निकाय चुनाव कराया जाये। ट्रिपल टेस्ट की आड़ में निकाय चुनाव रोक नहीं सकते हैं। यह आदेश दिये जाने पर भी राज्य सरकार द्वारा चुनाव नहीं कराना, कोर्ट के आदेश की अवमानना है।
स्टेट इलेक्शन कमीशन के अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने नये वोटर लिस्ट को अभी तक राज्य निर्वाचन आयोग को उपलब्ध नहीं कराया है। साथ ही राज्य सरकार राज्य निर्वाचन आयोग को सहयोग नहीं कर रही है, इसलिए अभी तक शहरी निकाय चुनाव राज्य में नहीं कराया जा सका है। इसके बाद न्यायालय ने केंद्रीय चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। अब अदालत इस मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को करेगा। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आनंदा सेन की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। यह जानकारी प्रार्थी रौशनी खलखो ने दी। दरअसल निवर्तमान पार्षद रौशनी खलखो ने राज्य में जल्द नगर निगम और निकाय चुनाव कराने के लिए हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की है।