रांची: उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के निदेशानुसार जिला परिवहन पदाधिकारी श्री अखिलेश कुमार एवं पुलिस अधीक्षक (यातायात), राँची द्वारा संयुक्त रूप से डोरण्डा एवं धुर्वा क्षेत्र में लगभग 134 वाहनों के कागजातों यथा टैक्स, फिटनेश, इंश्योरेन्स, प्रदूषण प्रमाण पत्र, परमिट, ड्राईविंग लाइसेंस, ओवरलोडेड तथा सवारी वाहनों में क्षमता से अधिक यात्रियों के बैठाने आदि की जांच की गई।
जाँच के क्रम में कई स्कूल वैन एवं स्कूल बसों की जांच की गई। क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाये जाने तथा निजी वाहनों के व्यवसायिक उपयोग हेतु मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया एवं एक स्कूल वैन को जब्त कर यातायात थाना, जगरनाथपुर में सुरक्षार्थ रखा गया।
बच्चों को असुविधा न हो इसे देखते हुए वाहन चालकों को मोटर वाहन अधिनियम के संसूचित नियमों के अधीन स्कूल वैन चलाने का चेतावनी देकर वाहनों को मुक्त किया गया। जाँच के दौरान कागजात पूर्ण नहीं रहने के कारण कुल 18 वाहनों से 1,59,401 रुपये का दण्ड अधिरोपित किया गया।
पुलिस अधीक्षक (यातायात) एवं जिला परिवहन पदाधिकारी, राँची द्वारा संयुक्त रूप से संत थॉमस स्कूल, धुर्वा सहित कई अन्य स्कूल के वैन चालकों को स्कूली वैन चलाने के मानकों की जानकारी दी गई एवं उसी अनुरूप वाहनों को चलाने का निर्देश दिया गया।