बेगूसराय में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आनंद कुमार सिंह ने दहेज हत्या मामले में पति समेत ससुराल के अन्य सदस्यों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दहेज के लिए हत्या मामले के आरोपित खोदावंदपुर थाना के बिजुलिया निवासी सुनील सहनी, कौशल कुमार, सोनी देवी, रविंद्र सहनी को दोषी पाया गया है। इसके साथ ही कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार को आदेश दिया कि मृतिका खुशबू के माता-पिता को सरकारी योजना के तहत मुआवजा की राशि प्रदान करें।
बुलेट और 4 लाख के लिए खुशबू की हत्या
न्यायालय द्वारा सजा सुनाने के वक्त मृतिका के पिता सूचक फूलेन सहनी भी उपस्थित थे। सूचक ने कहा कि आज हमारी बेटी को इंसाफ न्यायालय से मिल गया। आज उसकी आत्मा को शांति मिली होगी। 2018 में सूचक फूलेन सहनी की पुत्री खुशबू कुमारी की शादी आरोपित सुनील सहनी के साथ हुई। कुछ दिन के बाद से ही सभी आरोपित बुलेट मोटरसाइकिल और 4 लाख रूपया लाने के लिए खुशबू कुमारी को प्रताड़ित करने लगे। इसके बाद 29 मई 2020 को सूचक को सूचना मिली कि ससुराल वालों ने उसकी पुत्री खुशबू कुमारी को गला दबाकर हत्या कर दी और केरोसिन तेल छिड़ककर जला दिया।