रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले मामले में राजद सुप्रीमो लालू यादव को बड़ी राहत मिली है। IRCTC घोटाला मामले में दिल्ली के राउज एवन्यू कोर्ट ने 22 जुलाई तक सुनवाई टाल दी है बता दें कि इस मामले में लालू यादव पहले से ही जमानत पर है। 2004-2009 के बीच रेलमंत्री के तौर पर अपने कार्यकाल में लालू प्रसाद यादव ने उम्मीदवारों से ग्रुप डी की नौकरी के बदले परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीन ली थी। इन नौकरी के लिए मंत्रालय ने न तो कोई विज्ञापन निकाला था और न ही कोई नोटिस जारी किया था। इसके अलावा पटना में रहने वाले लोगों को मुंबई, जबलपुर, कोलकाता और जयपुर जोनल रेलवे में सब्स्टीट्यूट के तौर पर नियुक्त भी किया गया था।
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इस मामले में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने शनिवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट को सूचित किया कि उसे पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और कुछ रेलवे अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन मंजूरी हासिल करने में एक महीने का समय लगेगा, जिसके बाद कोर्ट ने 22 जुलाई तक सुनवाई टाल दी है। पहले दिल्ली की एमपी-एमएलए अदालत राउज एवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब केस में बिहार के डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव समेत पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, सांसद मीशा भारती और अन्य 14 लोगों व कंपनी के खिलाफ दायर दूसरी चार्जशीट पर आज होने वाली सुनवाई को भी 8 अगस्त तक के लिए टाल दिया है।