RANCHI : लैंड स्कैम के आरोपी रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन की बेल याचिका पर रांची पीएमएलए (प्रीवेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की स्पेशल कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। सस्पेंड आइएएस छवि रंजन के अधिवक्ता ने बहस के दौरान कोर्ट को बताया कि उन्हें सिर्फ मौखिक बयान के आधार पर आरोपी बनाया गया है। इसलिए छवि रंजन को बेल दी जानी चाहिए। वहीं ईडी की ओर से उपस्थित विशेष लोक अभियोजक ने अपनी बहस में कहा कि लैंड स्कैम के प्रमुख अभियुक्त छवि रंजन ही हैं, इसलिए इन्हें बेल नहीं दी जानी चाहिए। दोनों पक्षों की ओर से बहस सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। बताते चलें कि रांची के बड़गाईं अंचल के बरियातु स्थित सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़े इस केस में ईडी ने रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन, के अलावा भानु प्रताप प्रसाद, प्रदीप बागची, अफसर अली, इम्तियाज खान, तल्हा खान, फैयाज खान व मोहम्मद सद्दाम, अमित अग्रवाल और दिलीप घोष के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दिया है।