जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक की गई। इस दौरान बेतिया के जिलाधिकारी दिनेश कुमार राय ने कहा कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय के व्यक्तियों के प्रति सरकार एवं जिला प्रशासन संवेदनशील है। इस हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत विभिन्न प्रावधान किये गये हैं। इन प्रावधानों के तहत मामलों का निष्पादन त्वरित गति से कराना सुनिश्चित किया जाए। पीड़ितों को ससमय राहत मुहैया हो, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए।
उन्होंने आगे कहा कि पीड़ित परिवार, व्यक्तियों को ससमय न्याय दिलाना जिला सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति का दायित्व है। साथ ही निर्दोष व्यक्ति को सजा नहीं मिले, इस हेतु भी सजग एवं सतर्क रहने की आवश्यकता है। ससमय जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने सहित समय पर प्रभावित परिवारों के बीच भुगतान की कार्रवाई हो, इसे सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि अनुमंडल स्तर पर अनुमंडल सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की नियमित रूप से बैठक हो तथा कार्य प्रगति से समीक्षा की जाए। जिलाधिकारी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत गठित जिला सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में अधिकारियों को निर्देशित कर रहे थे। इस बैठक में गत एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्राप्त आवंटन एवं व्यय, प्रतिवेदित वाद, भुगतान, नियम-15 (1) (घ) के प्रावधान से संबंधित देय राहत, नियम-11 के तहत देय राहत, विशेष लोक अभियोजक, एससी/एसटी पुलिस थाना, बेतिया एवं बगहा में दर्ज वाद आदि की समीक्षा जिलाधिकारी द्वारा की गयी।
जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में 401 लाभुकों के बीच22531980.00 की राशि पीएफएमएस से तथा 14 लाभुकों को पेंशन मद में 8लाख 50 हजार की राशि सीएफएमएस के माध्यम से दी गयी है। इसी तरह वित्तीय वर्ष 2023-24 में अबतक 283 लाभुकों के बीच 14127890.00 रूपये सहायता राशि प्रदान की गयी है। 66 लाभुकों सहित 15 पेंशनर के बीच अबतक 3028700.00 रूपये का भुगतान किया जा चुका है।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2023 में गत बैठक के उपरांत कुल-63 मामले आये हैं। जिनमें से 63 मुआवजा मामलों को स्वीकृति प्रदान करते हुए 47 लाभुकों को भुगतान कर दिया गया है। शेष मामले में भुगतान हेतु अग्रतर कार्रवाई की जा रही है।जिला कल्याण पदाधिकारी पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि नियम-11 के उप नियम-11 (1) एवं 11 (3) के तहत अपराध के अन्वेषण, सुनवाई या विचारण के दौरान यात्रा भत्ता एवं दैनिक भरण-पोषण देने का प्रावधान है। उक्त प्रावधान के तहत न्यायालय में सुनवाई के दौरान उपस्थित कुल-07 गवाहों को 518 रूपया प्रति उपस्थिति की दर से कुल-3626.00 रूपये का भुगतान कर दिया गया है। विगत बैठक के उपरांत इस प्रावधान के तहत न्यायालय में सुनवाई के दौरान कुल-03 गवाहों को 588.00 रू0 प्रति उपस्थिति की दर से 1764 रू0 का भुगतान किया जा चुका है। अन्य 07 गवाहों का भुगतान प्रक्रियाधीन है।समीक्षा के क्रम में विशेष लोक अभियोजक द्वारा बताया गया कि हत्या के दो मामलों में दोषियों को सजा दिलायी जा चुकी है।
समिति की बैठक में उपस्थित माननीय विधायक, विधान पार्षद तथा अन्य सदस्यों द्वारा विभिन्न सुझावों से जिलाधिकारी को अवगत कराया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि आपके सुझावों का नियमानुकूल समाधान करने हेतु सार्थक प्रयास किया जायेगा। एससी एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक के साथ ही जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में मैन्युअल स्कैवेंजर रोजगार निषेध एवं पुनर्वास एक्ट एवं नियम 2013 के तहत जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक भी सम्पन्न हुई। इस अवसर पर माननीय विधायक राम सिंह, विरेन्द्र प्रसाद गुप्ता, माननीय विधान पार्षद भीष्म सहनी एवं अन्य माननीय सदस्यगण अनिल कुमार राम, अजय कुमार, सुरेन्द्र बैठा, उमा देवी, रामकृष्ण काजी सहित एसडीएम विनोद कुमार, जिला कल्याण पदाधिकारी कमलेश कुमार सिंह, वरीय उप समाहर्ता डॉ0 राजकुमार सिन्हा एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।