RANCHI : यौन शोषण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विधायक प्रदीप यादव की याचिका खारिज कर दी है। इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने भी 1 सितंबर 2023 को उनकी याचिका खारिज कर दी थी। उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन वहां से भी उनके हाथ निराशा ही लगी है। अब इस मामले की सुनवाई निचली आदालत में जारी रहेगी। विधायक को निचली अदालत में ट्रायल फेस करना होगा।
क्या था मामला
यौन शौषण से जुड़ा मामला 20 अप्रैल 2019 का है जब प्रदीप यादव झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक के महासचिव पद पर काबिज थे। उसी दौरान उनकी ही पार्टी की एक महिला नेत्री ने होटल में बुलाकर उनसे छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था। इस पूरे मामले को लेकर उक्त महिला ने साइबर थाना में यौन उत्पीड़न का केस दर्ज करवाया था। पुलिस उस होटल के कमरे को सील भी की थी और फॉरेंसिक जांच भी करवाई थी।