महाराष्ट्र के ठाणे शहर में एक रैली में कथित तौर पर तलवार लहराने के आरोप में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। ठाणे के नौपाड़ा पुलिस स्टेशन में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। साथ ही पुलिस ने मनसे के ठाणे और पालघर के जिला प्रमुख अविनाश जाधव और ठाणे शहर के प्रमुख रवींद्र मोरे के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 4 और 25 के तहत मामला दर्ज किया है।
जो करना है वो करने की चुनौती
पुलिस कार्रवाई के ठीक एक दिन बाद ठाकरे ने ठाणे में एक रैली की और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली राज्य सरकार को अपनी चेतावनी दोहराई कि उन्हें 3 मई तक मस्जिदों में लाउडस्पीकर बंद कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा सामाजिक है और वह अपनी मांग से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने शिवसेना सरकार को जो करना है वो करने की चुनौती भी दी। यह दूसरी बार था जब ठाकरे ने राज्य सरकार को चेतावनी दी थी कि वह मस्जिद से लाउडस्पीकर हटा दें वरना हर मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा बजाया जाएगा।
पार्टी स्पीकर में हनुमान चालीसा बजाएगी
इस महीने की शुरुआत में ठाकरे की चेतावनी के बाद उनकी पार्टी के कुछ नेताओं ने लाउडस्पीकर से हनुमान चालीसा बजाया और उन पर मामला दर्ज किया गया और उन पर जुर्माना भी लगाया गया। हालांकि उन्होंने मंगलवार को फिर से अपनी चेतावनी दोहराई जब उन्होंने कहा कि मस्जिदों में लाउडस्पीकर 3 मई तक बंद कर दिए जाने चाहिए, अन्यथा उनकी पार्टी स्पीकर में हनुमान चालीसा बजाएगी। मनसे प्रमुख ने कहा कि मैं राज्य सरकार से कहना चाहता हूं, हम इस विषय पर पीछे नहीं हटेंगे, आप जो करना चाहते हैं वह करें। गौरतलब है कि शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन सरकार चला रही है।