BH Number लेने के लिए अब 2 नहीं बल्कि 14 साल का टैक्स एक साथ जमा करना होगा। हाल ही में बीएच नंबर प्लेट के नियमों में बदलाव किया गया है। पूर्व में यह नियम 2 सालों का था और बाद में रिन्यूवल का प्रावधान था। इसमें बदलाव कर इसे 14 साल के लिए कर दिया गया है। वहीं, ऐसे वाहन मालिक जिन्होंने पहले ही 2 साल के लिए बीएच नंबर लिया है उन्हें भी 12 साल का टैक्स जमा करना होगा।
परिवहन कार्यालय द्वारा BH Number लेने वाले 731 वाहन मालिकों को टैक्स जमा करने का नोटिस भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। टैक्स जमा करने के लिए मालिकों को 60 दिन का समय दिया जाएगा। बता दें कि पूर्व में 2 साल के लिए बीएच नंबर लेने वाले अधिकांश वाहन मालिक उसका रिन्यूवल नहीं कराते थे, जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा था। नए नियम इस समस्या को हल करने के लिए लागू किए गए हैं।
जानकारी के अनुसार, बीएच सीरीज नंबर प्लेट ऐसे लोगों के लिए है जो सरकारी या प्रतिष्ठित निजी कंपनियों में जॉब करते हैं। जिनका तबादला देश के किसी हिस्से में किया जाता है। केंद्र व राज्य सरकार के कर्मचारी, पीएसयू विभाग, रक्षा विभाग, कार्मिक विभाग एवं निजी क्षेत्रों की ऐसी कपनियां जिनका कार्यालय कम से कम चार राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में हो। BH Number को लगाने पर किसी राज्य में नंबर प्लेट नहीं बदलना पड़ता है।