सीएम के वकील ने सुनवाई में अपना पक्ष रखा, कहा – मेरे मुवक्किल मामले के गवाह हैं या आरोपी यह क्लियर नहीं
RANCHI : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा ED के समन के खिलाफ दायर याचिका पर आज झारखंड हाइकोर्ट में चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की बेंच में सुनवाई हुई। मुख्यमंत्री की ओर से वरीय अधिवक्ता पी चिदंबरम और अधिवक्ता पियूष चित्रेश ने पक्ष रखा। बहस के दौरान सीएम के अधिवक्ताओं द्वारा कहा गया कि मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं है, न ही ED ने कोई प्राथमिकी दर्ज की है। एजेंसी मुख्यमंत्री को गवाह के रूप में बुला रही है या फिर आरोपी के रूप में, यह स्पष्ट नहीं हो रहा है, इसलिए ED का समन सही नहीं है।
कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 13 अक्टूबर की डेट निर्धारित की है। ED की ओर से असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया (ASG) एसवी राजू पक्ष रख रहे हैं। उनकी ओर से 13 अक्टूबर को बहस की जाएगी। गौरतलब है कि 23 सितंबर को ED के समन के खिलाफ हेमंत सोरेन ने हाइकोर्ट की शरण ली थी। मुख्यमंत्री ने हाइकोर्ट में याचिका दाखिल कर ED की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग करते हुए इस मामले में हस्तक्षेप का आग्रह किया है। इसके साथ ही याचिका में ED की शक्तियों को भी चुनौती दी गई है।