देवघर: झारखंड हाइकोर्ट में देवघर एयरपोर्ट पर नाइट टेक ऑफ लैंडिंग की सुविधा नहीं होने के बावजूद शाम में चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली जाने के मामले में एफआईआर को निरस्त करने को लेकर दाखिल याचिका की सुनवाई सोमवार को हुई। देवघर कुंडा थाने में दर्ज एफआईआर को निरस्त करने का आदेश दिया। सांसद निशिकांत दुबे उनके दो पुत्र, सांसद मनोज तिवारी, डायरेक्टर एयरपोर्ट अथॉरिटी समेत नौ लोगों को राहत मिली है। हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति एसके द्विवेदी की कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई।
क्या था मामला
झारखंड पुलिस ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे उनके दो पुत्र, सांसद मनोज तिवारी समेत 9 लोगों के खिलाफ देवघर एयरपोर्ट सुरक्षा में चूक मामले में देवघर के कुंडा थाना में कांड संख्या 169/ 2022 दर्ज किया था। जिसमें आरोप था कि इन्होंने एयरपोर्ट के एटीसी में जबरन प्रवेश किया और क्लीयरेंस लेने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया। मामला 31 अगस्त 2022 का है। गोड्डा से लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे, अपने दो बेटों (कनिष्क कांत दुबे और माहिकांत दुबे) सांसद मनोज तिवारी, मुकेश पाठक, देवता पांडेय, पिंटू तिवारी समेत 9 लोगों के साथ देवघर आए थे। आरोप है कि शाम में वापसी के दौरान उन्होंने जबरन क्लीयरेंस लिया, जबकि देवघर एयरपोर्ट में नाइट टेक ऑफ या लैंडिंग की सुविधा नहीं है।