बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए बनाई गई नई नियमावली की अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य के सरकारी स्कूलों में कार्यरत बीपीएससी द्वारा नियुक्ति शिक्षकों के साथ-साथ सक्षमता परीक्षा पास कर विशिष्ट शिक्षक बनने वाले नियोजित शिक्षकों को इस नीति का लाभ मिलेगा।
सरकार ने आज ही नई ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर अधिसूचना को गजट में प्रकाशित कर दिया है। नयी पॉलिसी के आधार पर शिक्षकों के तबादले को शिक्षा विभाग खुद ही करेगा। उसके आगे ट्रांसफर के लिए तीन स्तरीय कमेटी का गठन कर दिया गया है। ये तीन कमेटी जिलास्तर, प्रमंडल और राज्यस्तर पर काम करेगी।
शिक्षा विभाग के आधिकारिक सूत्रों से जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक विभाग इस पर काम कर रहा है। 16 अक्टूबर तक विभाग की ओर से शैक्षणिक अनुमंडल की रूपरेखा तैयार कर ली जाएगी और 17 अक्टूबर को शैक्षणिक अनुमंडल की सूची उपलब्ध करा दी जाएगी।
इस पॉलिसी के तहत गंभीर बीमारी से पीड़ित शिक्षकों और दिव्यांग के अलावा महिलाओं को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। शिक्षक के खुद और पति-पत्नी और बच्चों के कैंसर रोग से पीड़ित होने पर तबादले में सबसे पहले प्राथमिकता मिलेगी। शिक्षक और उनके परिवार के सदस्यों या बच्चों के किडनी डायलिसिस, किडनी ट्रांसप्लांट, जन्मजात हृदय रोग, बाईपास सर्जरी, वाल्व प्रत्यारोपण, स्टंट लगाने, पैरालिसिस, ब्रेन हेमरेज, लीवर सिरोसिस, लिवर ट्रांसप्लांट जैसी बीमारी से ग्रसित होने पर भी ट्रांसफर-पोस्टिंग में दूसरे नंबर पर प्राथमिकता मिलेगी।