शिक्षा विभाग ने ट्रांसफर-पोस्टिंग वाले शिक्षकों के लिए नया आदेश जारी किया है। अब शिक्षकों को ट्रांसफर के बाद और पोस्टिंग के समय स्कूलों में जांच प्रक्रिया से गुजरना होगा। उन्हें एक बार फिर से बायोमैट्रिक ऑथेंटिकेशन कराना होगा। ये ऑथेंटिकेशन जिला शिक्षा पदाधिकारी के ऑफिस में कराना होगा। वहीं, नए शिक्षकों के लिए अब E-सर्विस बुक बनाया जाएगा।
दरअसल, सरकार की नई ट्रांसफर पॉलिसी के तहत BPSC शिक्षकों, पुराने शिक्षकों और सक्षमता पास शिक्षकों की दिसंबर में ट्रांसफर-पोस्टिंग होनी है। इससे पहले शिक्षा विभाग के ACS डॉ. एस सिद्धार्थ ने नया आदेश जारी किया है। इसको लेकर ACS ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश जारी किया है।
नए स्कूलों में पोस्टिंग करने के बाद शिक्षकों का थंब इंप्रेशन लिया जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे BPSC की ओर सिलेक्ट होने के बाद DRC में थंब इंप्रेशन देना पड़ा था। बायोमैट्रिक ऑथेंटिकेशन के साथ शिक्षकों का वह पुरानी फोटो से पहचान की जाएगी, जो BPSC फॉर्म भरने के दौरान ऑनलाइन जमा की थी।
BAC और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में आवेदन करते समय अपलोड किए गए सभी एजुकेशन सर्टिफिकेट को E-सर्विस का हिस्सा बनाया जाएगा। इसके अलावा अन्य शिक्षक, पुस्तकालय अध्यक्ष और नॉन टीचर यानी प्यून, कलर्क जैसे कर्मियों के सभी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट नई सर्विस बुक पर अपलोड किया जायेगा।