राज्य में हाल में ही शराबबंदी कानून में संशोधन किया गया है। जिससे लेकर सरकार ने कुछ अहम फैसले लिए है। जिसके अनुसार अब पहली बार शराब पीकर पकड़े जाने पर 2 से 5 हजार रुपए फाइन (Fine) देकर लोगों को छोड़ दिया जाएंगा। हालांकि इस प्रस्ताव पर बिहार कैबिनेट (Bihar Cabinet) की बैठक में मुहर लगा दी गई है। वहीं पहली बार शराब पीने पर पुलिस भी नर्मी दिखाएगी। उनसे केवल जुर्माना लेकर उन्हें छोड़ दिया जाएगा।
कैबिनेट में हुआ संशोधन का फैसला
बता दें कि जब से शराबबंदी कानून लागु हुई है, तब से समय समय पर इस कानून में संशोधन पर विवाद होते आए है। हालांकि इस साल की शुरुआत में ही तय हो गया था कि इस बार मुख्यमंत्री नीतीश शराबबंदी कानून में बदलाव करने वाले है। बता दें कि शराबबंदी कानून में संशोधन की मांग की जा रही थी। वहीं इन मांगों और विपक्ष के दवाबों को देखते हुए कैबिनेट की बैठक में संशोधन का फैसला हो गया।
एक्साइज कमिश्नर ने दी जानकारी
दरअसल शराबबंदी कानून में होने वाले संशोधन के बारे में बताते हुए एक्साइज कमिश्नर बी. कार्तिकेय धंजी ने कहा था,” जो संशोधन हैं, उसपर लंबे समय से विचार किया जा रहा था। जिसमें सबसे बड़ी बात यह है, की पेनाल्टी लेकर छोड़ने का प्रावधान लाया गया है, जिसका अमेंडमेंट 2018 में ही हो गया था। वहीं अब इसमें संशोधन के बाद हम यह करने जा रहे हैं कि कार्यपालक दंडाधिकारी के पास यह अधिकार हो की वह शराबियों से जुर्माना लेकर उन्हें छोड़ने की कार्रवाई पूर्ण करें।