स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में पटना नगर निगम के उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु निरंतर प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में पटना नगर निगम द्वारा शहर को गंदा करने वालों को न सिर्फ चिन्हित किया जा रहा है बल्कि अब उनके खिलाफ अदालत लगायी जाएगी। इस स्वच्छता अदालत में शहर को गंदा करने वाले नगर शत्रुओं के खिलाफ पटना नगर निगम द्वारा दंड भी लगाया जाएगा। पटना नगर निगम द्वारा निरंतर आमजनों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। फिर भी कई जगहों पर ऐसा पाया जाता है कि लोगों (प्रतिष्ठान एवं संस्थान) द्वारा पुन: गंदगी फैलाई जाती है। ऐसे में पटना नगर निगम द्वारा अदालत लगाकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
सभी वार्डों के मोहल्लों में ही लगेगी स्वच्छता अदालत
पटना नगर निगम के सभी 75 वार्डों में यह अदालत लगाई जाएगी। माननीय वार्ड पार्षदों के सानिध्य एवं नगर निगम के कर्मियों की उपस्थिती में वार्ड के अंदर गली मोहल्लों एवं सार्वजनिक स्थल में ही गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ अदालत बैठेगी। इस दौरान दोषी पाये जाने वाले नगर शत्रुओं के खिलाफ कार्यवाई की जाएगी। प्रत्येक शनिवार को यह अदालत शहर के वार्डों में लगायी जाएगी। माननीय वार्ड पाषर्दों के नेतृत्व में आयोजित होने पर वार्ड की समस्या का निराकरण वार्ड में ही त्वरित गति से होगा। इस अदालत में नगर निगम के कर्मचारियों के साथ कार्यपालक एवं संबंधित पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे।
कई प्रकार के दिये जाएंगे दंड
पटना नगर निगम द्वारा शहर में गंदगी फैलाने वालों को कई प्रकार के दंड दिए जाएगे। सर्वप्रथम उनका नाम काली सूची में प्रकाशित किया जाएगा। जिस पर स्वच्छता अदालत में सुनवाई होगी।
- आर्थिक दंड के रूप में 5000 रूपये तक जुर्माना
- दोषियों द्वारा स्थल पर सफाई अभियान चलवाना
- धारा 133 के तहत वाद चलाना
- एक हफ्ते तक सूखा गीला सेग्रीगेशन कर के देने का निर्देश
पटना नगर निगम द्वारा आमजनों से अपील की जाती है कि वह शहर को स्वच्छ रखने में अपना योगदान करें। किसी भी तरह की समस्या एवं सुझाव के लिए टोल फ्री नबंर 155304 एवं वाट्सअप चैटबोट 9264447449 पर मैसेज करें।