RANCHI : रांची के एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को सशरीर उपस्थित होने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी के कोर्ट ने सुनवाई के बाद निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी। वहीं राहुल गांधी के खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई पर भी रोक लगा दी है। अब मामले की सुनवाई 16 अगस्त को होगी। वहीं उन्हें रांची सिविल कोर्ट में सशरीर हाजिरी नहीं लगानी पड़ेगी।
प्रदीप मोदी ने किया है केस
रांची के रहने वाले प्रदीप मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मोदी सरनेम पर टिप्पणी को लेकर मानहानि का केस किया है। जिसपर रांची एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई चल रही है। राहुल गांधी ने CRPC(कोड ऑफ़ क्रिमिनल प्रोसीजर) की धारा 205 के तहत सशरीर पेशी से छूट मांगी थी, जो खारिज हो चुकी है। बताते चलें कि राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव 2019 के प्रचार के दौरान रांची के मोरहाबादी मैदान में कांग्रेस की सभा में नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी, ललित मोदी का नाम लेने के साथ कहा था कि जिनके नाम के आगे मोदी है वह सभी चोर है। इस कथित आपत्तिजनक टिप्पणी पर अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने रांची सिविल कोर्ट में शिकायत वाद दर्ज कराया है।