रांची ED की स्पेशल कोर्ट ने IAS पूजा सिंघल को बेल देने से इनकार कर दिया है। निलंबित IAS पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर रांची ईडी की विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जमानत पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। अब पूजा सिंघल अपनी जमानत के लिए हाईकोर्ट का रुख कर सकती हैं। बुधवार को कोर्ट ने मामले में ईडी और प्राथी के अधिवक्ता का पक्ष सुना।
अवैध माइनिंग के जरिए गलत तरीके से इन्होंने राशि अर्जित की है
प्रार्थी की ओर से कहा गया कि वह निर्दोष है। ईडी ने जो रुपये बरामद किये हैं वे उनके नहीं हैं। पल्स अस्पताल के निर्माण में किसी प्रकार की अवैध राशि का इस्तेमाल नहीं हुआ। वहीं ईडी की ओर से आतिश कुमार ने कहा कि अवैध माइनिंग के जरिए गलत तरीके से इन्होंने राशि अर्जित की है। इनके कई बैंक में अकाउंट है। इनके द्वारा अवैध तरीके से कमाए गए रुपयों का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के रूप में किया गया है। कई माइनिंग अधिकारियों के द्वारा भी इनको पैसे दिये जाने की बात सामने आयी है। इसलिए इन्हें जमानत न दी जाये।
सात के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है
बता दें कि पूर्व में पूजा सिंघल समेत सात के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। जिनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है उनमें पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा, सीए सुमन सिंह, खूंटी जिला परिषद के तत्कालीन कनीय अभियंता राम विनोद सिन्हा, तत्कालीन सहायक अभियंता राजेंद्र जैन, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता जय किशोर चौधरी, खूंटी विशेष प्रमंडल के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता शशि प्रकाश शामिल हैं।