झारखंड हाईकोर्ट से पूर्व विधायक निर्मला देवी को बड़ी राहत मिली है। जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद आज हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक निर्मला देवी को हाईकोर्ट को बेल दे दिया। उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस रंगोन मुखोपाध्यय और अंबुज नाथम की कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दिया है। कोर्ट ने निचली अदालत ने बेल बॉन्ड भरने के बाद रिहा करने का निर्देश दिया है। बता दें, पूर्व विधायक निर्मला देवी को हाईकोर्ट बड़कागांव एनटीपीसी आंदोलन में हुई गोलीबारी में सजायाफ्ता है। इस मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें 10 साल की सजा सुनाई है। जिसके बाद से वह जेल में बंद है। साथ ही 5-5 हजार से अधिक का जुर्माना भी लगाया है।
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