मनी लांड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार झारखंड की निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से मेडिकल ग्राउंड पर पूजा सिंघल को अंतरिम जमानत मिली है। बेटी की बीमारी के आधार पर जमानत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने एक महीने की अंतरिम जमानत दी। सुनवाई न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और अभय ओठा की पीठ में हुई है।
2 जनवरी को होनी थी सुनवाई
बता दें कि पीठ ने दिसंबर में जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद 2 जनवरी (सोमवार) की तिथि निर्धारित की थी। सोमवार को किसी कारणवश सुनवाई नहीं हो पाई थी। बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद पूजा सिंघल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट में 12 दिसंबर को याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने ईडी को जमानत मांगने के आधार की जांच करने के लिए कहा था। साथ ही याचिका को सुनवाई के लिए जनवरी में पेश करने का निर्देश दिया गया था।
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पूजा सिंघल 11 मई से हिरासत में
पूजा सिंघल 11 मई से उनसे जुड़ी संपत्तियों पर छापेमारी के बाद से हिरासत में हैं। ईडी ने झारखंड के खान विभाग की पूर्व सचिव सिंघल पर धनशोधन का आरोप लगाया है। दो अलग-अलग धनशोधन जांच में अवैध खनन से जुड़ी 36 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी जब्त की है। सिंघल को उनकी गिरफ्तारी के बाद राज्य सरकार ने निलंबित कर दिया था।