राजधानी रांची के मेन रोड में 10 जून को हिंसा मामले की जांच सीआईडी करेगी। इस मामले को लेकर दो दर्जन प्राथमिकी दर्ज की गई थी। सीआईडी शहर के अंचल अधिकारी द्वारा डेली मार्केट थाना में दर्ज प्राथमिकी की जांच करेगी। प्राथमिकी में बताया गया था कि सुनियोजित योजना के तहत धार्मिक स्थलों को निशाना बनाते हुए उवद्रव फैलाया गया था। उवद्र्व के दौरान कई पुलिसकर्मी को चोटे आई, उपद्रवियों ने सरकारी और निजी संपत्तियों को नुकसान भी पहुंचाया। कई राउंड फायरिंग भी की।
डीजीपी नीरज सिन्हा के निर्देश पर आईजी मानवाधिकार अखिलेश झा ने सीआईडी जांच के आदेश जारी कर दिया है। सीआईडी जल्द ही केस टेकओवर कर मामले की जांच शुरू करेगी। इसमें गवाहों के बयान घायल पुलिसकर्मियों की बयान और तकनीकी साथ सहित अन्य आधार पर जांच रिपोर्ट सौपेगी।
हिंसा के दौरान बच्चों का इस्तेमाल करना गैरकानूनी
इधर उपद्रव के दौरान बच्चों के इस्तेमाल पर राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने संज्ञान लिया है। बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर एनआईए जांच की अनुशंसा की है। उन्होंने कहा है। सांप्रदायिक हिंसा के दौरान बच्चों का इस्तेमाल करना गैरकानूनी है।
8 जुलाई को हाईकोर्ट में सुनवाई
इधर शुक्रवार को हाईकोर्ट में इस मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सरकार से घटना की रिपोर्ट मांगी थी लेकिन सरकार रिपोर्ट पेश नहीं कर पायी इसलिए अब मामले में अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी।