JMM सुप्रीमो और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने शिबू सोरेन की याचिका पर नोटिस जारी किया और अगली तारीख तक आय से अधिक संपत्ति(डीए) मामले में उनके खिलाफ लोकपाल के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगा दी। सोरेन ने सीबीआई के प्रारंभिक जांच के आदेश और कार्यवाही को अधिकार क्षेत्र के आधार पर चुनौती दी है। दिल्ली हाईकोर्ट में शिबू सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल, अरुणाभ चौधरी और अधिवक्ता प्रज्ञा सिंह बघेल ने पक्ष रखा है। अब इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट 12 दिसंबर को सुनवाई करेगा। दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा के अदालत में सुनवाई हुई।
CBI को प्रारंभिक जांच की कार्यवाही और आदेश को चुनौती दी
सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता प्रज्ञा सिंह बघेल के मुताबिक दिल्ली उच्च न्यायालय ने झामुमो के राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन की याचिका पर नोटिस जारी किया और सुनवाई की अगली तारीख तक डीए मामले में उनके खिलाफ लोकपाल के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगा दी है। शिबू सोरेन ने अधिकार क्षेत्र के आधार पर सीबीआई को प्रारंभिक जांच की कार्यवाही और आदेश को चुनौती दी है।
क्या है मामला
भारत के लोकपाल ने कथित आय से अधिक संपत्ति के मामले में शिबू सोरेन को अपने समक्ष पेश होने के लिए नोटिस जारी किया था। सीबीआई की विस्तृत प्रारंभिक जांच रिपोर्ट पर जवाब देने के लिए शिबू को कथित तौर पर तलब किया गया था, जिसे एजेंसी ने इस साल जून में लोकपाल को सौंपा था। राज्यसभा सांसद को चार अगस्त को इसके लिए नोटिस जारी किया गया था।