भाजपा विधायक दल के नेता सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने प्रार्थी को सेप्लिमेंट्री एफिडेविट दायर करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 14 सिंतबर (बुधवार) की तारीख मुकर्रर की है। बाबूलाल की ओर से वरीय अधिवक्ता विजय प्रताप सिंह, अभय मिश्रा, विनोद साहू, रणेन्द्र आनंद और आकाश दीप ने पक्ष रखा। इससे पहले दलबदल मामले में स्पीकर के न्यायाधिकरण में फैसला सुरक्षित रख लिय़ा है।
जेवीएम का भाजपा में कर दिया था विलय
बता दें कि जेवीएम की टिकट पर बाबूलाल मरांडी वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में जीते थे लेकिन उन्होंने जेवीएम का विलय भाजपा में कर दिया था। जिसे लेकर उनके खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष दल बदल का मामला दर्ज कराया गया था।