मनी लाड्रिंग मामले में गिरफ्तार आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की दिवाली इस बार जेल में कटेगी। पूजा सिंघल की ओर से दाखिल जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई टल गई। अब मामले की सुनवाई 3 नवंबर को होगी। ऐसे में पूजा सिंघल की जमानत के लिए अभी और इंतजार करना होगा। पूजा सिंघल फिलहाल रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती हैं। उनकी तबीयत अचानक खराब हो गयी थी जिसके बाद उन्हें रिम्स में भर्ती किया गया था। यह मामला हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अंबुजनाथ की कोर्ट में सूचीबद्ध था। पूर्व में ईडी की ओर से मामले में प्रति शपथ पत्र दाखिल किया गया था। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अंबुजनाथ की कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई।
पूजा सिंघल को ईडी ने 11 मई को किया था गिरफ्तार
आपको बता दें कि पूजा सिंघल को ईडी ने 11 मई को गिरफ्तार किया था। उसके बाद से ही वो जेल में बंद हैं। जेल में बंद पूजा सिंघल को करीब पांच महीने से अधिक बीत गए हैं लेकिन उन्हें अबतक जमानत नहीं मिली है। इससे पहले ईडी कोर्ट ने पूजा सिंघल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। जिसके बाद अब पूजा सिंघल की ओर से हाईकोर्ट में नियमित जमानत के लिए याचिका दाखिल की गई है।
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पूजा सिंघल के खाते में सैलरी से 1.43 करोड़ अधिक थे
प्रवर्तन निदेशालय का कहना है कि चतरा, खूंटी और पलामू डीसी रहते हुए पूजा के खाते में सैलरी से 1.43 करोड़ अधिक थे। ईडी ने इन तीनों जिलों में उनके डीसी के कार्यकाल के दौरान के अलग-अलग बैंक खातों व दूसरे निवेश की जानकारी जुटायी। खूंटी में मनरेगा का घोटाला फरवरी 2009 से जुलाई 2010 के बीच हुआ,उस समय पूजा सिंघल वहां की डीसी थीं। ईडी ने 6 मई को तत्कालीन खान सचिव पूजा सिंघल के सरकारी व निजी आवास के अलावा उनके पति अभिषेक झा और उनके सीए सुमन सिंह समेत 25 ठिकानों पर छापेमारी की थी। सीए सुमन सिंह के आवास से ईडी को 19.31 करोड़ रुपए नगद बरामद हुए थे। 11 मई को ईडी ने पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया था और 25 मई से वह सलाखों के पीछे हैं।