[Team insider] मोरहाबादी के 202 फुटपाथ दुकानदारों ने हाई कोर्ट में सोमवार को याचिका दाखिल की। लगभग 1200 परिवार व 6000 लोगों की रोजी रोटी से जुड़ा है। 202 दुकानदारों ने संयुक्त रूप से उपायुक्त, नगर आयुक्त और जिला दंडाधिकारी के ऊपर वाद दाखिल किया गया। वाद में इस बात का जिक्र है कि वर्षों से ठेला खोमचा गुमटी लगाकर व्यापार कर रहे दुकानदारों को गलत तरीके से हटाया जा रहा है।
गैंगवार के बाद दुकानदारों हटा दिया गया था
बता दें कि 27 जनवरी को मोरहाबादी में गैंगवार के बाद 28 जनवरी को शाम 6:00 बजे के बाद जिला प्रशासन के द्वारा मोरहाबादी में निषेधाज्ञा लगा दी गई एवं धारा 144 लगा दिया गया था। मोरहाबादी में फुटपाथ में दुकान लगाने वाले फुटपाथ दुकानदारों को तुरंत ठेला खोमचा गुमटी हटाने का आदेश दे दिया गया था, जिस कारण करीब 300 दुकानदार अपनी रोजी-रोटी से महरूम हो गए थे।
16 दिनों से बंद है सभी दुकाने
16 दिनों से सभी दुकाने बंद है दुकानदारों ने 14 दिनों तक लगातार जोरदार आंदोलन किया। इसके फलस्वरूप रांची नगर निगम ने दो बार इनका धरना खत्म कराया। इन्हें जगह भी आवंटित किया गया। निगम के द्वारा दुकानदारों के लिए जेसीबी लगाकर साफ सफाई भी की गई और मिट्टी भी गिराया गया परंतु इसके बाद नगर निगम जगह देने की बात से मुकर गया।
दुकानदारों ने उच्च न्यायालय का रुख किया
अंततः दुकानदार संघ के अध्यक्ष कुमार रोशन के साथ सभी दुकानदारों ने उच्च न्यायालय का रुख किया एवं आज 202 दुकानदारों ने नगर निगम उपायुक्त एवं जिला दंडाधिकारी पर याचिका दायर कर दी। मोराबादी दुकानदार संघ के अध्यक्ष कुमार रोशन ने कहा माननीय उच्च न्यायालय में हमारी गहरी आस्था है। हम सभी न्यायालय के फैसले को बिना शर्त मानेंगे।