[Team Insider] राज्य के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और पूर्व विधायक पत्नी निर्मला देवी को चिरुडीह कांड मामले में मंगलवार को कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है।वहीं सजा के बिंदु पर 24 मार्च को कोर्ट फैसला सुनाएगी।
बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया
दरअसल अपर न्यायुक्त विशाल श्रीवास्तव की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। इससे पहले बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। दरअसल अपर न्यायुक्त विशाल श्रीवास्तव की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। इससे पहले बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। हालांकि चिरुडीह कांड मामला में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और पूर्व विधायक निर्मला देवी के पुत्र अंकित राज साक्षी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है।
योगेंद्र साव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में उपस्थित हुए
पूर्व मंत्री योगेंद्र साव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में उपस्थित हुए। जबकि निर्मला देवी और अंकित राज सशरीर कोर्ट में उपस्थित हुए।बता दें कि वर्ष 2016 को चिरूडीह खनन के रास्ते पर योगेंद्र साव समेत कई लोग कफन सत्याग्रह आंदोलन चलाया जा रहे थे।जिससे एनटीपीसी के खनन क्षेत्र के दोनों मार्ग बाधित हो गया था। विधि-व्यवस्था को ठीक करने के लिए निर्मला देवी को बड़कागांव के मामले में गिरफ्तार किया गया। लेकिन उनके समर्थकों ने पुलिस बल पर जानलेवा हमला करते हुए उन्हें छुड़ा ले गए। जिसमें कई अधिकारी गंभीर रूप से जख्मी हो गए थेख्मी हो गए थे।