मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े माइनिंग लीज और आय से अधिक संपत्ति मामले में शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉ. रवि रंजन और न्यायमूर्ति एसएन प्रसाद की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी याचिका दाखिल किया जा रहा है, इसे ध्यान में रखते हुए फिलहाल सुनवाई पर रोक लगायी जाए। महाधिवक्ता की ओर से वरिष्ठतम वकीलों के आज अनुपस्थित रहने का भी हवाला दिया और सुनवाई देने के लिए समय का आग्रह किया। इस पर खंडपीठ ने कहा कि यदि सुप्रीम कोर्ट से स्टे नहीं मिला, तो मामले में अब मेरिट पर बहस होगी। मामले में सुनवाई की अगली तिथि 17 जून को निर्धारित की गयी है।
खंडपीठ ने साफ कहा कि सुनवाई जारी रहेगी
राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने सुनवाई के दौरान अदालत को यह जानकार दी कि 3 जून को इस मामले में मेंटेनबिलिटी को लेकर जो ऑर्डर दिया गया है, उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गयी है, इसलिए अभी इस मामले में सुनवाई रोक दी जाए। वहीं खंडपीठ ने साफ कहा कि सुनवाई जारी रहेगी, फैसले को कहीं भी चुनौती देने की आजादी है।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने बहस की
हाईकोर्ट में इस मामले में हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता की ओर से पक्ष रखा गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से मुकुल रोहतोगी आज अदालत में उपस्थित नहीं हो सके। जबकि भारत सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एसवी राजू और याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने बहस की।