शेल कंपनी, खनन लीज और मनरेगा से संबंधित मामले में शुक्रवार को झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। शेल कंपनी, खनन लीज और मनरेगा से संबंधित मामले में अब अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी। चीफ जस्टिस डॉ रविरंजन की अगुवाई वाली खंडपीठ में मामले की सुनवाई चल रही है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राजीव कुमार ने बताया कि उनकी ओर से अदालत में सूचना के माध्यम से प्राप्त जानकारी के हवाले से यह जानकारी दी गयी कि हेमंत सोरेन की ओर से इस मामले में करदाताओं से प्राप्त राशि का उपयोग अपने निजी बचाव में किया जा रहा है, यह सही है।
सीबीआई जांच की प्रार्थना पर अपनी बात को फोकस रखने को कहा
राजीव कुमार ने बताया कि मामले में सुनवाई के लिए राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल को हायर किया गया है। इस पर अदालत ने इस मसले को उचित फोरम में उठाने को कहा और फिलहाल सीबीआई जांच की प्रार्थना पर अपनी बात को फोकस रखने को कहा। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉ. रवि रंजन की अगुवाई वाली खंडपीठ में सुनवाई के दौरान विधायक बसंत सोरेन और रवि केजरीवाल को नोटिस जारी किया गया। अदालत ने उपायुक्त के जरिये नोटिस भेजने का निर्देश दिया है।
बार-बार मामले की सुनवाई रद्द करने की भी मांग की जाती रही है
मालूम हो कि इस मामले को लेकर सरकार सुप्रीम कोर्ट भी गई थी। सरकार की ओर से मामले की मेंटनेंसिबलिटी पर सवाल उठाया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसका फैसला होईकोर्ट को करने के लिए कहा था। सरकार की ओर से बार-बार मामले की सुनवाई रद्द करने की भी मांग की जाती रही है। मगर हाईकोर्ट इसके लिए तैयार नहीं है। बार-बार सुनवाई जारी रखने की बात की जा रही है।