[Team Insider] छठी जेपीएससी नियुक्ति मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाया। सुनवाई हाईकोर्ट के डबल बेंच में की गई। कोर्ट ने एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखते हुए छठी जेपीएससी के रिजल्ट को खारिज कर दिया है। जिसके बाद 326 सफल अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा।
छठीं जेपीएससी रिजल्ट अवैध करार
बता दे कि जेपीएससी के द्वारा 326 लोगों की नियुक्ति कर दी गई है। जिसके बाद यह लोग राज्य के विभिन्न जिलों में अपनी सेवा दे रहे हैं। प्रार्थी शिशिर तिग्गा समेत अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से दाखिल याचिका में हाईकोर्ट की एकल पीठ के आदेश को गलत बताते हुए उस आदेश को निरस्त करने की गुहार लगायी गयी थी। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने छठी जेपीएससी की मेरिट लिस्ट रद्द करते हुए 326 अभ्यर्थियों की नियुक्ति को अवैध करार दे दिया था। बता दे की सफल अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट की डबल बेंच में अपील दायर की है। जिसके बाद बुधवार को डबल बेंच ने भी छठीं जेपीएससी रिजल्ट को अवैध करार दे दिया है|
अभ्यार्थियों ने दी प्रतिक्रिया
हाई कोर्ट के द्वारा मेरिट लिस्ट रद्द किया गया । इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि आठ सप्ताह के भीतर नई मेरिट लिस्ट जारी करें। हाई कोर्ट के फैसले के बाद छठी जेपीएससी परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों ने प्रतिक्रिया दी हैं। छात्र नेता देवेंद्र महतो कहते है कि यह छोटी जीत है। इस फैसले से संतुष्ट नहीं है।इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।अभ्यर्थी देवेंद्र नाथ महतो कहते है कि हाई कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है। अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी जीत है।