झारखंड हाईकोर्ट ने रूपेश पांडेय हत्याकांड मामले की जांच CBI से कराने का आदेश दिया है। मृतक रूपेश की मां की ओर से दाखिल क्रिमिनल रिट पर सुनवाई करते शुक्रवार को ये आदेश दिया है। जस्टिस एसके द्विवेदी की कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस की अब तक की जांच पर गहरा असंतोष जाहिर किया। उन्होंने सीबीआई को निर्देश दिया कि वो जल्द से जल्द इस मामले को अपने हाथ में लेकर जांच शुरू करे। बता दें कि हजारीबाग जिले के बरही में एक धार्मिक जुलूस के दौरान रूपेश पांडेय नाम के 17 वर्षीय किशोर की पीट-पीटकर हत्या के मामले की जांच अब सीबीआई करेगी।
भीड़ ने रूपेश को पीट-पीटकर मार डाला था
बता दें कि रूपेश पांडे अपने चाचा के साथ 6 फरवरी 2022 को शाम 5 बजे सरस्वती पूजा का विसर्जन जुलूस देखने गया था। उस दौरान असलम अंसारी उर्फ पप्पू मियां के नेतृत्व में 25 लोगों की भीड़ रूपेश को खींचकर ले गई थी और उसे पीट-पीटकर मार डाला था। मामले को लेकर बरही थाने में 27 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। 7 फरवरी को पुलिस ने मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया था।
कई जिलों में तनाव पैदा हो गया था
रूपेश की नृशंस हत्या पर बरही, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह सहित कई जिलों में तनाव पैदा हो गया था। मामले ने राजनीतिक तौर पर भी तूल पकड़ा था। धरना-प्रदर्शन का लंबा सिलसिला चला था। झारखंड सहित देश के कई हिस्सों से विभिन्न संगठनों और दलों से जुड़े लोग रूपेश के परिजनों से मिलने पहुंचे थे। विभिन्न संगठनों ने पुलिस पर इस मामले में कार्रवाई में कोताही का आरोप लगाया था।