[Team Insider] चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ के अवैध निकासी मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद समेत 38 लोगों को सीबीआई की विशेष अदालत में सोमवार को सजा सुनाई है। वही सबसे कम जुर्माना एक लाख का लगाया गया है। राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद को सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद उनके अधिवक्ता प्रभात कुमार से इनसाइडर लाइव की खास बातचीत।
इस मामले में लालू प्रसाद यादव ढाई साल से ज्यादा ही कर सजा काट चुके हैं
वहीं वकील प्रभात कुमार ने कहा कि इस आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील फाइल करनी होगी। उसके साथ एक पिटीशन रहेगा सस्पेंशन आप सेंटेंस का, जिसमें कोर्ट अपना सुनके जो भी माननीय उच्च न्यायालय आदेश करेगा। उन्होंने कहा कि जजमेंट की कॉपी मिलने के बाद अपील कर सकेंगे। वही वही वकील है प्रभात कुमार ने बताया कि इस मामले में लालू प्रसाद यादव ढाई साल से ज्यादा ही कर सजा काट चुके हैं। उन्हें बाकी बची हुई है सजा काटनी होगी। उन्होंने कहा कि 4 से 6 सप्ताह में लालू प्रसाद को मिल सकती है बेल।
वहीं इस पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता संजय कुमार ने बताया कि वही सबसे कम जुर्माना एक लाख का लगाया गया है। जबकि सबसे ज्यादा जुर्माना 2 करोड़ का लगाया गया हैं।
किसे कितनी सजा, कितना जुर्माना
लालू यादव को पांच साल की सजा 60 लाख जुर्माना,
मोहम्मद सईद- पांच साल सजा एक करोड़ पचास लाख जुर्माना,
जगमोहन लाल-चार साल सजा एक करोड़ जुर्माना,
आरके राणा-पांच साल की सजा,
त्रिपुरारी मोहन प्रसाद-पांच साल की सजा, दो करोड़ जुर्माना
इनको मिला सबसे अधिक सजा, इन्हें सबसे अधिक दंड
उल्लेखनीय है कि चारा घोटाला के इस मामले में सीबीआई कोर्ट ने कुल 40 दोषियों को सजा सुनाई है। जिन लोगों को वारंट जारी हुआ था, वे लोग भी आज अदालत पहुंचे थे। इस फैसले की सबसे बड़ी बात यह है, कि अधिकतम सजा पांच साल और अधिकतम जुर्माना दो करोड़ रुपये सुनाया गया है। अधिकतम सजा पाने वालों की सूची में लालू प्रसाद यादव, मोहम्मद सईद, आरके राणा और त्रिपुरारी मोहन प्रसाद शामिल हैं। वहीं अधिकतम जुर्माना जिस दोषी पर लगाया गया है वह त्रिपुरारी मोहन प्रसाद हैं।