[Team insider] बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में राजद सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाइकोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 11 मार्च तय की। वहीं मामले की सुनवाई जस्टिस अपरेश सिंह की कोर्ट में हुई।
139.35 रुपये की हुई थी अवैध निकासी
बता दें कि डोरंडा कोषागार मामले में सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने 15 फरवरी को उन्हें दोषी ठहराते हुए जेल भेजा था। लालू यादव को 21 फरवरी को सीबीआई की विशेष अदालत ने पांच साल की सजा सुनायी थी। वहीं 60 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया था। इसके खिलाफ लालू प्रसाद ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की। लालू प्रसाद यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए वर्ष 1990 से 95 के बीच 139.35 रुपये की अवैध निकासी हुई थी।
जमानत के लिए स्वास्थ्य का दिया गया है हवाला
बता दें के डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू को सजा मिली है। लालू प्रसाद यादव के अधिवक्ता की ओर से उनकी उम्र और स्वास्थ्य का आधार बनाते हुए कोर्ट से जमानत देने की गुहार लगाई गई है। कहा गया है कि लालू यादव बीमार हैं इसलिए उन्हें राहत दी जाए और क्योंकि जितनी भी सजा लालू यादव को सुनाई गई है उसका आधा समय वह जेल में गुजार भी चुके हैं।