यौन शोषण मामले में झारखंड हाईकोर्ट से भाजपा के बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो को राहत मिली है। धनबाद की भाजपा नेत्री से रेप के प्रयास मामले में डिस्चार्ज पिटिशन के खारिज होने को चुनौती देने वाली विधायक ढुल्लू महतो की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने ढुल्लू महतो के खिलाफ यौन शोषण मामले में चल रही निचली अदालत की कार्यवाही(ट्रायल) पर 19 दिसंबर तक के लिए रोक लगा दी है। विधायक ढुल्लू महतो ने इसे लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है.
महिला नेत्री ने लगाया है दुष्कर्म का आरोप
दरअसल, धनबाद की एक महिला नेत्री ने ढुल्लू महतो के खिलाफ यौन शोषण और रेप का केस किया है. हाईकोर्ट से इस मामले में विधायक को बेल मिल चुकी है। लेकिन निचली अदालत इस केस का ट्रायल कर रहा है। जिसपर रोक के लिए ढुल्लू ने हाईकोर्ट में गुहार लगाई है। न्यायाधीश जस्टिस संजय प्रसाद की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और अखौरी अविनाश ने पैरवी की वहीं सूचक भाजपा नेत्री की ओर से अधिवक्ता प्रत्यूष लाला ने पैरवी की। पूर्व में कोर्ट ने मामले में कोर्ट ने निचली अदालत से एलसीआर की मांग की थी। धनबाद की निचली अदालत ने ढुल्लू महतो के खिलाफ यौन शोषण मामले में संज्ञान लिया था।
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डिस्चार्ज पिटिशन को खारिज कर दिया था
धनबाद की निचली अदालत में ढुल्लू महतो की ओर से 28 मार्च 2022 को मामले में डिस्चार्ज पिटिशन दाखिल की गई थी। जिस पर सुनवाई के पश्चात निचली अदालत ने 20 मई 2022 को ढुल्लू महतो की डिस्चार्ज पिटिशन को खारिज कर दिया था. जिसे ढुल्लू महतो ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। बता दें कि भाजपा नेत्री ने विधायक ढुल्लू महतो के खिलाफ रेप के प्रयास मामले में कतरास थाना में कांड संख्या 178/ 2019 दर्ज कराई थी।