झारखंड हाईकोर्ट ने असिस्टेंट इंजीनियर नियुक्ति मामले में दायर याचिका को गुरुवार को खारिज कर दिया है। यह याचिक पीटी परीक्षा में आरक्षण देने को लेकर दायर किया गया था। भास्कर कुमार एवं अन्य की ओर से याचिका दाखिल की गई थी। प्रार्थी भास्कर ने दावा किया था कि राज्य सरकार के पास इसको लेकर कोई नीति नहीं है। प्रार्थी इस आधार पर प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम रद्द किये जाने की मांग की थी। मामले की सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से प्रार्थी के दावे को अस्वीकार करते हुए कहा गया कि जेपीएससी की ओर से पीटी परीक्षा में कोई भी आरक्षण नहीं दिया गया है।
सारी प्रक्रिया नियमसंगत है
राज्य सरकार के तरफ से महाधिवक्ता ने बताया कि JPSC ने जो रिजल्ट जारी किया है, वह नियुक्ति की विज्ञापन की शर्तों के मुताबिक है। अनरिजर्व केटेगरी में रिजर्व केटेगरी के अभ्यर्थियों को एडजस्ट किया गया है। जो गलत नहीं है। सारी प्रक्रिया नियमसंगत है।
अनरिजर्व में रिजर्व केटेगरी के अभ्यर्थियों को एडजस्ट करना गलत नहीं
वहीं JPSC की तरफ से पक्ष रख रहे अधिवक्ता संजोय पिपरवाल और प्रिंस कुमार ने कोर्ट को बताया था कि अनरिजर्व केटेगरी में रिजर्व केटेगरी के अभ्यर्थियों को एडजस्ट करना गलत नहीं है। बता दें कि प्रार्थियों कीतरफ से अधिवक्ता अमृतांश वत्स और हस्तक्षेप याचिका दायर करने वाले अभ्यर्थियों की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने अदालत में पक्ष रखा। 4 जुलाई को हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।