निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, फिलहल वह होटवार जेल में बंद है। पूजा सिंघल को ये पूरा साल जेल में ही बीताना पड़ेगा क्योंकि अगली सुनवाई के लिए 2 जनवरी की तारीख तय की गयी है। साथ ही सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस ओका की खंडपीठ में जमानत पर सुनवाई हुई।
3 नवम्बर को जमानत याचिका खारिज कर दी थी
बता दें कि पूजा सिंघल ने 3 नवंबर 2022 को झारखंड हाई कोर्ट से जमानत नहीं मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगायी है। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने पूजा सिंघल को जमानत देने से इन्कार करते हुए 3 नवम्बर को याचिका खारिज कर दी थी। वहीं हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि अदालत को इस बात का अंदेशा है कि पूजा सिंघल अपने प्रभाव से इस केस से जुड़े गवाहों और साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकती हैं। इसलिए उन्हें फिलहाल जमानत नहीं दी जा सकती। ईडी ने 11 मई को उन्हें गिरफ्तार किया था।
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अमित अग्रवाल भी जमानत के लिये पहुंचे सुप्रीम कोर्ट
मनी लांड्रिग मामले में गिरफ्तार कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल भी जमानत के लिये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। सोमवार को सुचीबद्ध मामले की सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एमएम सुंद्रेश की खंडपीठ करेगे। 1 दिसम्बर को झारखंड हाइकोर्ट ने अमित अग्रवाल की याचिका खारिज कर दिया था। वही राजीव कुमार कैश कांड की जांच सीबीआइ को देते हुए 15 दिनों के अंदर पीइ दर्ज करने का आदेश दिया है। अमित अग्रवाल ने हाइकोर्ट में याचिका दायर कर राजीव कैश कांड में इडी द्वारा उसे गिरफ्तार करने की कार्रवाई को चुनौती दी थी।