झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आयोजित झारखंड सचिवालय आशुलिपिक प्रतियोगिता परीक्षा-2022 दिनांक 14 से 18 दिसंबर तक निर्धारित है। प्रथम पाली पूर्वाहन 9:00 बजे से मध्यान्ह 12:00 बजे तक और द्वितीय पाली अपराह्न 3:00 बजे से अपराह्न 6:00 बजे तक विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर होना है।
इसलिए लगाई गई है धारा 144
इन परीक्षा केन्द्रों पर कदाचारमुक्त वातावरण में परीक्षा का आयोजन कराने और विधि-व्यवस्था संधारण के लिए उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक ने पुलिस बल और पुलिस पदाधिकारी के साथ दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की है। परीक्षा में संलग्न छात्र और उनके अभिभावक परीक्षा केन्द्र पर भीड़ लगाकर विधि-व्यवस्था भंग करने की चेष्टा कर सकते हैं। इस आशंका को देखते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर द्वारा धारा-144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि में निम्नलिखित निषेधाज्ञा जारी की गयी है।
निम्नलिखित निषेधाज्ञा की गयी है जारी
- पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों, सरकारी कार्यक्रम और शवयात्रा को छोड़कर)।
- किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना।
- किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे-बंदुक, राईफल, रिवाल्वर, बम, बारूद आदि लेकर चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर)।
- किसी प्रकार का हरवे हथियार जैसे- लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर चलना। (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर)।
- किसी प्रकार की बैठक या आमसभा का आयोजन करना।
यह निषेधाज्ञा 18 दिसंबर तक प्रत्येक दिन प्रातः 06.00 बजे से अपराह्न 09.00 बजे तक प्रभावी रहेगा।