वर्ष 2022 के अंतिम दिन और नववर्ष 2023 के अवसर पर विभिन्न डैमों, नदी, जलाशयों एवं पर्यटक स्थलों पर पिकनिक मनाने बड़ी संख्या में लोगों के एकत्रित होने की संभावना है। शांति, सुरक्षा व्यवस्था और विधि व्यवस्था को लेकर उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी ने आदेश जारी किया है। किसी प्रकार की दुर्घटना न हो और विधि व्यवस्था, लोक परिशांति बनी रहे। इसके लेकर दण्डाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गयी है। इस संदर्भ में वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी ओदश में रांची के विभिन्न 68 स्थानों में पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बलों की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। जिला के विभिन्न 26 स्थलों पर दण्डाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गयी है। पदाधिकारी 31दिसंबर से के से 05जनवरी तक प्रतिनिुक्तकिये गये हैं।
सभी संबंधित पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्ति स्थल पर ससमय पहुंचकर सक्रिय एवं गतिशील रहकर सघन गश्ती का आदेश दिया गया है, ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न घटित होने पाये और विधि व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था बनी रहे।
इन स्थानों पर की गयी है दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति
रॉक गार्डन, काँके डैम, सिदो-कान्हू पार्क, मछली घर, नक्षत्र वन, हटिया डैम, हुण्डरु फॉल, दशम फॉल, दिउड़ी मंदिर/तालाब, सूर्य मंदिर, जोन्हा फॉल, गेतलसूद डैम (अनगडा), सीता फॉल (अनगड़ा), गौतम धारा (अनगडा), रुक्का डैम, ऑक्सीजन पार्क, बिरसा मुण्डा पार्क (ओल्ड जेल कैंपस), स्वर्ण रेखा, मगरमच्छ प्रजनन केन्द्र, मुटा, जैविक उद्यान(ओरमांझी), फन कैशल पार्क(रातू), डोरंडा स्थित श्रीकृष्णा पार्क, पहाड़ी मंदिर (ऊपरी/निचली भाग हेतु), टैगोर हिल, धुर्वा डैम, पिठोरिया घाटी।
कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए दिशा-निर्देशों का पालन
सभी संबंधित पदाधिकारियों को कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए दिशा-निर्देशों का पालन एवं अन्य सुरक्षात्मक कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। साथ ही नशे की हालत में दो पहिया/चार पहिया एवं अन्य वाहनों को चलाने वाले व्यक्तियों की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने का भी आदेश दिया गया है। रेस ड्राइविंग करने वाले व्यक्तियों, महिलाओं/युवतियों से छेड़-छाड़ करने वाले तत्वों पर दंडाधिकारियों द्वारा विशेष निगरानी रखी जायेगी। ऐसी हरकत करते पकड़े जाने वाले व्यक्तियों पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। नदी, जलाशयों, डैम, फॉल विभिन्न प्रकार के वाटर बॉडी में बोटिंग करने वाले नावों में लाईफ जैकेट पहनने का सख्ती से अनुपालन और वाटर फॉल में जहां से पानी गिरता है उसके आस-पास लोग न जाये इसका अनुपालन सुनिश्चित करने का आदेश उपायुक्त द्वारा दिया गया है।
पर्यटकों की सुविधा हेतु स्थानीय गोताखोरों की व्यवस्था
अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बुण्डू को दशम फॉल में तथा सदर अनुमंडल अन्तर्गत सभी पुलिस उपाधीक्षकों को पर्यटकों की सुविधा हेतु स्थानीय गोताखोरों की व्यवस्था, विभिन्न नदियों जलाशयों, डैमों, तालाबों एवं विभिन्न प्रकार के वाटर बॉडी एवं खतरनाक स्थलों को चिन्हित कर निषेध संबंधी व्यवस्था सुनिश्चित करने और मारक एवं सैनिटाइजर की व्यवस्था करने का आदेश दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं शहरी क्षेत्रों में संबंधित अंचल अधिकारी, थाना प्रभारी को अपने-अपने क्षेत्रों के वरीय प्रभार में रहते हुए पिकनिक स्थलों पर सुरक्षा एवं ऐहतियाती व्यवस्था सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है।
सभी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारियों को प्रत्येक 02 घंटे पर अनुमंडल पदाधिकारी, बुण्डू, सदर, पुलिस उपाधीक्षक, नगर नियंत्रण कक्ष, रांची को खैरियत रिपोर्ट भेजना सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है।
यातायात व्यवस्था पुलिस अधीक्षक, यातायात, रांची यातायात व्यवस्था के सम्पूर्ण प्रभार में रहेंगे तथा पर्याप्त संख्या में यातायात पुलिस की प्रतिनियुक्ति ससमय करते हुए सुगम यातायात सधारित करेंगे ताकि जाम की स्थिति उत्पन्न न हो।
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31 दिसंबर से 05 जनवरी तक अग्निशमन व्यवस्था
अनगडा थाना, ओरमाझी थाना, दशमफॉल थाना, पिठौरिया थाना, रातु थाना, नगर नियंत्रण कक्ष, धुर्वा थाना, फिरायालाल चौक, सिकिदिरी थाना में अग्निशमन व्यवस्था की गयी। 31 दिसंबर से 05 जनवरी वाहन की व्यवस्था का आदेश दिया गया है। सिविल सर्जन रांची को 04 एम्बुलेन्स, पर्याप्त चिकित्सकों एवं मेडिकल दल के साथ आवश्यक उपकरण तथा जीवन रक्षक दवाओं सहित जिला नियंत्रण कक्ष में दिनांक तक प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है।अनुमण्डल पदाधिकारी सदर, अनुमण्डल पदाधिकारी बुण्डू तथा पुलिस अधीक्षक, नगर, पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण अपने-अपने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था के सम्पूर्ण वरीय प्रभार में रहेंगे।