राज्य के शहरी इलाकों में दिवाली और छठ पर्व को लेकर गली-मोहल्लों में पटाखों की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। पटाखों की दुकानें लगाने के लिए शहरों में खुली जगहों पर क्लस्टर बनाये जा रहे हैं। खुदरा विक्रेता उन्हीं क्लस्टरों में दुकान लगा सकें। झारखंड की राजधानी रांची में चार से पांच क्लस्टर बनाये गये हैं। इनके अलावा पटाखा बिक्री के लिए प्रशासन ने कुछ शर्तें भी निर्धारित की है। सभी विक्रेताओं को इसका पालन करना होगा। पटाखों की बिक्री के लिए लाइसेंस लेना होगा। आवेदन के साथ नियमों का पालन करने की स्वघोषणा भी करनी होगी। उपायुक्त ने एक्सप्लोसिव रूल 2008 के तहत शर्तों के साथ पटाखा दुकान लगाने की अनुमति प्रदान की है।
पटाखों की खुदरा बिक्री के लिए जारी होगी लाइसेंस
पटाखों की खुदरा बिक्री के लिए जिला सामान्य शाखा लाइसेंस जारी करेगी। इसके लिए दुकानदार को आवेदन करना होगा। लेकिन खुदरा दुकानदारों को थोक विक्रेताओं द्वारा परमिट जारी नहीं किया जाएगा। पहले पटाखों के होल सेलर अपने सील-मुहर से अस्थायी लाइसेंस खुदरा दुकानदारों को जारी करते थे। लेकिन वे इसके लिए अधिकृत नहीं थे।
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दो घंटे ही पटाखे चलाने की अनुमति
प्रदूषण नियंत्रण के लिए दिवाली पर मात्र दो घंटे ही पटाखे चलाने की अनुमति होगी। इसके लिए झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने वायु प्रदूषण (ध्वनि समेत अन्य) को नियंत्रित रखने के लिए जरूरी आदेश जारी किए हैं। कहा गया है कि दिवाली पर रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखे चलेंगे। गुरु पर्व पर भी यही समय तय हुआ है। छठ में प्रात: 6 से आठ बजे और क्रिसमस-नववर्ष पर मध्य रात्रि 11:55 से 12:30 बजे तक ही पटाखे चलाने की इजाजत रहेगी।