अवैध खनन और टेंडर मैनेज करने के आरोप में जेल में बंद मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई पूरी हो गई है। सुनवाई के बाद ईडी कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी हो गई है। ED की विशेष कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान पंकज मिश्रा के वकील प्रदीप चंद्रा ने अदालत के समक्ष पंकज के मेडिकल ट्रीटमेंट से जुड़े दस्तावेज प्रस्तुत किये और खराब स्वास्थ्य के आधार पर बेल देने का आग्रह किया।
वहीं ED की ओर से विशेष लोक अभियोजक आतिश कुमार ने बहस करते हुए पंकज मिश्रा के अधिवक्ता की दलीलों का पुरजोर विरोध किया और अदालत से आग्रह किया कि जमानत नहीं दिया जाये। पंकज मिश्रा को बेल मिलेगी या उनकी जामनत अर्ज़ी खारिज होगी यह कुछ देर में स्पष्ट हो जायेगा।
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पंकज मिश्रा को 19 जुलाई को ईडी ने गिरफ्तार किया था
17 अक्टूबर को पंकज मिश्रा ने जमानत याचिका दाखिल किया था। गौरतलब है कि पंकज मिश्रा को 19 जुलाई को ईडी ने गिरफ्तार किया था। तीसरी बार समन भेजने के बाद पंकज मिश्रा ईडी कार्यालय पहुंचे थे। ईडी ने आठ घंटे की कड़ी पूछताछ के बाद अवैध खनन मामले में गिरफ्तार पंकज को गिरफ्तार कर लिया था। ईडी की टीम ने पंकज मिश्रा को लगातार दो बार समन जारी किया था, लेकिन स्वास्थ्य का हवाला देते हुए ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे थे। इससे पहले ईडी ने साहेबगंज में पंकज मिश्रा और उनके सहयोगियों के बैंक खातों को सीज किया था। ईडी की टीम ने 36 करोड़ से अधिक रुपये को इस मामले में सीज किया था।