[Team Insider] रांची नगर निगम कार्यालय ने 39 वार्ड के पार्षद वेद प्रकाश सिंह को पद मुक्त कर दिया है। इसको लेकर निगम कार्यालय ने आदेश जारी कर दिया है। पहले ही नगर विकास एंव आवास विभाग के सचिव की अधिसूचना के तहत पार्षद वेद प्रकाश सिंह को अयोग्य घोषित करते हुए पद मुक्त किया गया था।अब उपनगर आयुक्त द्वारा निगम के सभी विभागों के पदाधिकारियों को आदेश जारी कर दिया गया है।
बीते वर्ष ही पद मुक्त के लिए जारी किया गया था नोटिफिकेशन
दरअसल नगर विकास विभाग के सचिव ने पार्षद को पदमुक्त करने का विभागीय आदेश बीते वर्ष 17 दिसंबर को जारी किया था। जो झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 की धाराओं और झारखंड नगरपालिका निर्वाचित प्रतिनिधि (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2020 के तहत था। जिसके तहत वार्ड 39 के पार्षद वेद प्रकाश दोषी पाये गये थे।
चुनाव के शपथ पत्र में दी थी गलत जानकारी
वार्ड 39 के पार्षद पर वर्ष 2018 के चुनाव के दौरान गलत शपथ पत्र दायर किये जाने का आरोप लगा था। इसके साथ साथ चुनाव में अपनी चल-अचल संपत्ति, न्यायालय में लंबित आपराधिक मामलों की जानकारी भी गलत दी गयी थी। जिसके बाद वार्ड पार्षद के खिलाफ गठित आरोप और बचाव बयान की सुनवाई विभाग स्तर से गठित जांच कमेटी द्वारा की गयी।जिसमे जांच प्रतिवेदन में धुर्वा थाना में पार्षद के खिलाफ कई मामले लंबित होने की बात सामने आई थी।